By Admin किसी सांसद अथवा विधायक को अपने क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि घोषित करने का संविधान में कोई नियम या विधान नहीं है,देश में बने सांसद प्रतिनिधि का सरकार की निगाह में कोई वजूद नहीं, ऐसे प्रतिनिधि किसी भी सरकारी पद पर नहीं होते हैं और वे संविधान में निहित …
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