सीधी। जनपद पंचायत सीधी अंतर्गत ग्राम पंचायत उड़ैसा में पदस्थ सचिव सुनील सिंह को निलंबित कर दिया गया है उनके ऊपर यह कार्यवाही मारपीट की घटना में संलिप्प्ट पाए जाने के कारण की गई है।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी द्वारा जारी आदेश क्रमांक 566/सचिव स्थापना/ जिला पंचायत/ 2025 दिनांक 22/01/2025 मैं आदेशित किया गया है कि ग्राम पंचायत उड़ैसा में पदस्थ सचिव सुनील सिंह चौहान द्वारा दिनांक 20 जनवरी 2025 को प्रकाशित खबर के मुताबिक मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था जिसके विरुद्ध जमोडी थाने में दर्ज प्रकरण क्रमांक 43/25 के अंतर्गत धारा 296, 115(2),351(2),351(3), भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार कर तहसीलदार के समक्ष पेश किया गया था जहां से जेल भेज दिया गया था।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पंचायत सचिव का यह कार्य कर्तव्य निष्ठा के प्रति प्रतिकूल व दंडनीय अपराध है इसलिए मध्य प्रदेश पंचायत सेवा नियम 2011 के नियम 7 के प्रावधानों के तहत ग्राम पंचायत उड़ैसा तथा अतिरिक्त प्रभार ग्राम पंचायत कोचिला के सचिव सुनील सिंह को निलंबित कर जनपद पंचायत सीधी में अटैच किया गया है। उल्लेखनीय कि पंचायत सचिव द्वारा गोपाल दास मंदिर के पास आदित्य पति त्रिपाठी के साथ दिनांक 20 जनवरी 2025 को अपने साथियों के साथ मिलकर गंभीर रूप से मारपीट की गई थी जिसका वीडियो भी सामने आया है।